संक्षेप: गुजरात में जल सॉल्यूबल खाद योजनाएँ | खातर सहाय योजना | आई-खेड़ुत पोर्टल | जल सॉल्यूबल खातर योजना | बागायती योजना गुजरात | खेड़ुत सब्सिडी
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों को सीधा लाभ मिले इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। गुजरात राज्य सरकार भी कई योजनाओं को ऑनलाइन लागू कर रही है।
आज हम किसानों के लिए एक लेख करेंगे। किसान खेतों में विभिन्न पौधों का वावारा करते हैं। पौधों के विकास के लिए विभिन्न पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ पोषण तत्व भूमि में होते हैं और कुछ किसान उन्हें बाहर से जोड़ना पड़ता है। जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, यूरिया, पोटैशियम आदि। किसानों को सहारा मिले इसलिए बागायती विभाग द्वारा Water Soluble Khatar Sahay Yojana 2024 शुरू की गई है।
Khatar Sahay Yojana 2024
Contents
किसानों को बाहर से आवश्यक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए बागायती विभाग द्वारा खातर सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इस Water Soluble Khatar Sahay Yojana को Bagayati Vibhag द्वारा शुरू किया गया है और इसका लाभ खेड़ूतों को प्राप्त हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को बाहर से प्राप्त की जाने वाली वॉटर सॉल्यूबल खातर की सबसिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत, किसानों को कहीं-कहीं डॉक्युमेंट्स जमा करने की आवश्यकता है जो योजना से लाभ उठाने के लिए आवश्यक हैं। इससे किसानों को अधिक सहारा मिलेगा और उनकी खेती में सुधार होगा।
Hightlight Point of Water Soluble Khatar Sahay Yojana
योजना का नाम | वॉटर सॉल्यूबल खातर सहाय योजना |
आर्टिकल की भाषा | गुजराती और अंग्रेजी |
योजना का हेतु | बागायती पौधों को पौधों में आवश्यक पोषक तत्त्वों मिले रहे हैं और
ड्रिप इरिगेशन की मात्रा दिन-प्रतिदिन बढ़ती है, इससे किसानों को इस सहायता की प्रदान की जा रही है। |
लाभार्थी | गुजरात राज्य के पात्रता धारावाहक किसान |
मिलने वाली सहायता | सामान्य किसानों के लिए खर्च के 50% के अनुसार अधिकतम ₹10,000/हेक्टेयर सहायता
और अनामत जाति के किसानों के लिए खर्च के 75% के अनुसार अधिकतम ₹15,000/हेक्टेयर सहायता प्रदान की जाएगी। |
अधिकृत वेबसाइट | https://ikhedut.gujarat.gov.in/ |
आवेदन करने की आखिरी तारीख | 28/02/2024 |
Hightlight Point of Water Soluble Khatar Sahay Yojana
खातर सहाय योजना का हेतु
खातर सहाय योजना का हेतु है कि खेती करने वाले किसानों को बेहतर खातर एवं पोषण सामग्री पहुंचाने के लिए उन्हें बागायती पौधों में आवश्यक पोषण तत्त्वों का पूर्णता से लाभ उठाने में मदद करना है और साथ ही, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से व्यापक तौर पर ऊर्जा की बचत करना। इससे किसानों को सस्ती एवं सुरक्षित खातर और पोषण सामग्री प्राप्त होगी जो उनकी खेती को बढ़ावा देगी और उत्पादन में सुधार करेगी।
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खातर सहाय योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता
खातर सहाय योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानकों को पूरा करना आवश्यक है:
- गुजरात राज्य के किसान: इस योजना का लाभ उन खेतिहरियों को मिलेगा जो गुजरात राज्य के निवासी हैं।
- खेती क्षेत्र में काम करने वाले: इस योजना का उपयोग केवल खेती क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को ही किया जा सकता है।
- बागायती पौधों के लिए आवश्यकता: खेती में बागायती पौधों का प्रयोग कर रहे किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
- ड्रिप ईरिगेशन का उपयोग: खेती में ड्रिप ईरिगेशन का उपयोग करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- अन्य योजनाओं का लाभ नहीं लिया हो: यदि कोई किसान पहले से ही किसी अन्य सरकारी खेती योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
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खातर सहाय योजना में पात्र लाभ
- राज्य के किसान: योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो अपने खेती के लिए गुजरात राज्य के निवासी हैं।
- खेती क्षेत्र में काम करने वाले: इस योजना का लाभ खेती क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को ही मिलेगा।
- बागायती पौधों के लिए आवश्यकता: खेती में बागायती पौधों का प्रयोग कर रहे किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
- ड्रिप ईरिगेशन का उपयोग: खेती में ड्रिप ईरिगेशन का उपयोग करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- अन्य योजनाओं का लाभ नहीं लिया हो: यदि कोई किसान पहले से ही किसी अन्य सरकारी खेती योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।
HRT-2 (सामान्य किसानों के लिए) | सामान्य किसानों के लिए खर्च के 50% के अनुसार अधिकतम ₹10,000 प्रति हेक्टेयर सहायता प्राप्त की जाएगी। किसानों को अधिकतम 1 हेक्टेयर की सीमा में सहायता प्राप्त होगी। |
HRT-3 (अनुसूचित जाति के लिए) | अनुसूचित जाति के किसानों के लिए खर्च के 75% के अनुसार अधिकतम ₹15,000 प्रति हेक्टेयर सहायता प्राप्त की जाएगी। किसानों को अधिकतम 1 हेक्टेयर की सीमा में सहायता प्राप्त होगी। |
HRT-4 (अनुसूचित जाति के लिए) | अनुसूचित जाति के किसानों के लिए खर्च के 75% के अनुसार अधिकतम ₹15,000 प्रति हेक्टेयर सहायता प्राप्त की जाएगी। सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को अधिकतम 1 हेक्टेयर की सीमा में रहना चाहिए। |
जल सॉल्यूबल खातर सहाय योजना 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें:
- सबसे पहले, गूगल में “ikhedut पोर्टल” टाइप करें और इसके लिए सर्च करें।
- पहले परिणाम से वेबसाइट खोलें, जो https://ikhedut.gujarat.gov.in/ है।
- ikhedut पोर्टल खोलने के बाद, “योजनाएँ” पर क्लिक करें।
- “योजनाएँ” के तहत “बागायती योजनाएँ” का चयन करें।
- फलीय पौधों के तहत “जल सॉल्यूबल खातर सहाय योजना” का चयन करें।
- जल सॉल्यूबल खातर सहाय योजना के लिए “आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पंजीकृत आवेदक हैं; “हाँ” या “नहीं” का चयन करें।
- यदि आप पंजीकृत हैं, तो आपका आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर कैप्चा दर्ज करें और आवेदन जारी रखें।
- ऑनलाइन आवेदन पूरा करें और “आवेदन सहेजें” पर क्लिक करें।
- आवेदन सहेजने के बाद, आपको एक आवेदन नंबर प्राप्त होगा, और आप इस पर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।
- एक बार ऑनलाइन आवेदन पूरा होने पर, आप पुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रिंट कर सकते हैं।
- प्रिंट आने के बाद, आप आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करके अपने आवेदन की पुष्टि कर सकते हैं।
सामान्य प्रश्न (FAQs)
- 1. यह योजना क्या है?
- यह योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को सहायता प्रदान करना है।
- 2. कौन-कौन से खेती उपाय इस योजना के तहत आते हैं?
- इस योजना के तहत मुख्यत: फल, सब्जियां, अनाज, और अन्य किस्मों की खेती आती है।
- 3. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको आधिकृत पोर्टल पर जाकर आवश्यक विवरण भरना होगा।
- 4. आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- आप अपने आवेदन की स्थिति को आधिकृत पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं।
- 5. कैसे संपर्क करें?
- संपर्क करने के लिए, हमारे सहायक सेवा नंबर पर कॉल करें या ईमेल भेजें: [email protected]